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अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हो जाए देर, तो करे ये काम

नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आपने अभी भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जरूरी है कि समय पर इस काम को पूरा कर लें। अगर आप तय तारीख “यानी कल तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं”, तो भी कुछ विकल्प बचे रहेंगे| लेकिन कुछ मुश्किलें भी होंगी। यह जानना जरूरी है, कि अगर कोई अवैतनिक करदाता है, तो भी देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर ब्याज चुकाना होगा।

पिछले असेसमेंट इयर 2017-18 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर कोई जुर्माना नहीं था। इस साल जुर्माने का नियम शुरू किया गया है। इनकम टैक्स ऐक्ट में सरकार ने एक नया “सेक्शन 234F” डाल दिया है। इस सेक्शन के मुताबिक आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। टैक्स पार्टनर “अमरपाल चंदा” के मुताबिक फाइनैंस ऐक्ट 2017 में बदलाव के बाद अगर वित्त वर्ष 2017-18 का “ITR 31” जुलाई 2018 के बाद और 31 दिसंबर से पहले फाइल किया जाता है| 5000 रुपये देने होंगे। वहीं एक जनवरी के बाद फाइल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगर करदाता की आय 5 लाख से कम है, तो जुर्माना 1000 से कम रहेगा। वहीं अगर कोई अवैतनिक करदाता है, तो भी देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर ब्याज चुकाना होगा। अगर टैक्स डिपार्टमेंट आकलन के बाद अतिरिक्त टैक्स की मांग करता है, तो भी ब्याज के साथ यह टैक्स चुकाना होगा। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना चाहिए।

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