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आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने जारी किया शासनादेश

राज्य में आवारा पशुओं की लगातार बढ़ रही संख्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत आवारा गोवंशों को गोशालाओं में ले जाने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा गया है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या खासकर गोवंश के लिए विस्तृत शासनादेश जारी किया है। इसके तहत गांवों और शहरों में आवारा घूम रहे गोवंश की पहचान करके उन्हें गोशालाओं में रखने-पहुंचाने और उनके लिए समय से भोजन और पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई है। पशुपालन विभाग द्वारा 23 पन्नों के शासनादेश को 28 जनवरी को जारी किया गया और इसे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है। शासनादेश में कहा गया कि आवारा पशु सड़कों और खेतों में घूमते न पाए जाएं। आवारा पशुओं खासकर गोवंश को आश्रय स्थल में ले जाकर रखा जाए।

गोवंश आश्रय स्थल के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की जाए, वहां पर पानी, खाने से लेकर बिजली और चारे की व्यवस्था की जाए ताकि कोई पशु खेतों और सड़कों पर न घूम सके। आदेश में कहा गया कि सभी बेसहारा गोवंश का ग्रामीण स्तर पर चिह्नीकरण किया जाए, इसके लिए पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध टैग से सभी गोवंश की टैगिंग की जाए और यथासंभव चिह्नांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक (बारकोडिंग, आरएफआईडी टैगिंग आदि) का प्रयोग किया जाए। इसमें कहा गया कि आश्रय स्थल पर सुरक्षा, पशु चिकित्सा व्यवस्था और पशु के मर जाने पर उसके शव के निस्तारण हेतु व्यवस्था करना आदि शामिल है। पशु की स्वभाविक मृत होने पर पंचनामा के आधार पर शव का निस्तारण किया जाए और किसी संदेह होने पर शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव का निस्तारण किया जाए।

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