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उच्च न्यायालय ने खारिज की गौतम गंभीर की याचिका

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट गौतम गंभीर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शहर के एक रेस्ट्रो-बार को अपने पब की टैग लाइन के संदर्भ उनके नाम का इस्तेमाल करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने दिल्ली की डीएपी एंड कंपनी के खिलाफ गंभीर की याचिका खारिज की। यह कंपनी पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दो पब- घुंघरू और हवालात चलाती है। रोचक बात यह है कि इन पब के मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है। रेस्ट्रो बार ने अदालत ने समक्ष कहा कि टैगलाइन ‘बाय गौतम गंभीर’ का इस्तेमाल पब के संदर्भ में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह इसके मालिक का नाम भी है। क्रिकेटर ने अपनी याचिका में कहा कि उनके नाम के इस्तेमाल से ऐसे लगता है कि यह रेस्टोरेंट कम पब उनसे जुड़ा है या उनका है और इस तरह उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उनके लिए मुश्किल पैदा करता है।

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