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केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सांसद धनंजय सिंह की वाई श्रेणी सुरक्षा ली गयी वापस

इलाहाबाद: जौनपुर के पूर्व सासंद धन्नजय सिंह के  ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट मे दाख़िल याचिका मे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था कि बाहुबली नेता को किस आधार पर सुरक्षा दी गई है । उस पर केन्द्र सरकार के एडीसनल सॉलीसीटर जर्नल ने माननीय न्यायालय को  केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 24-5-2018 से अवगत कराते हुए यह सूचित किया की धन्नजय सिंह की वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया हैं। इसके अतिरिक्त  राज्य सरकार के अधिवक्वता ने भी माननीय न्यायालय को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24-5-2018 से अवगत कराते हुए माननीय न्यायालय को यह सूचित किया कि राज्य सरकार ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को यह आदेशित किया है कि उन समस्त वादों मे,जिनमें धनंजय सिंह अभियुक्त है , एक प्रार्थना पत्र ज़मानत ख़ारिज करने के आशय से दाख़िल किया जाए।तदोउपरांत याचिका कर्ता ने अपनी समस्त मॉगो के पूर्ण होने के कारण अपनी याचिका  वापस ले ली।

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