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चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने चिदंबरम की जमानत याचिका की अपील पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर है।

इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए चिदंबरम की ओर से अपील की गई थी।

वहीं, आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पी चिदंबरम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया था कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो।

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग में 15 नवंबर को चिदंबरम को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है।

चिदंबरम ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए, वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

बता दें कि 16 अक्तूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिदंबरम, वर्तमान में ट्रायल कोर्ट के आदेश के तहत 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था।

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