अजब-गजबफीचर्डलखनऊ

जनहित के कार्यों में हुई, अनियमितताएं, रुपये स्वीकृत, फिर भी नहीं हुआ काम

लखनऊ : मुरादाबाद निवासी मो. सलीम ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद से निम्न सूचनाएं मांगी थी कि ग्राम पंचायत मुडिया मलूकपुर विकास खण्ड मूण्ढा पांडेय में ग्राम पंचायत को किस-किस मद से कितने रूपये प्राप्त हुए, कितना किस मद में व्यय किया गया, कितना धन शेष बचा है, सफाई कार्य एवं वृक्षारोपण में कितना धन व्यय हुआ है, प्राथमिक विद्यालय में कितने बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है, मनरेगा योजना के अन्तर्गत कितना रूपया व्यय तथा कितने कार्य कराये गये है, आदि की जानकारी विभाग से मांगी थी, परन्तु विभाग द्वारा वादी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। वादी ने अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में आवेदन देकर जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। आयोग यह समझता है कि इस पूरे मामले में जांच कराया जाना न्यायहित में है, चूंकि प्रकरण जानहित एवं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 18 (2) के तहत प्रकरण में जांच आरम्भ कर दी है। अतः मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से आदेशित किया जाता है कि सम्बन्धित मामले में वादी/प्रतिवादी दोनों के बयान कलमबन्द करते हुए, जांच से सम्बन्धित सभी अभिलेख (आख्या) अगले 30 के अन्दर आयोग के समक्ष पेश करें, जिससे प्रकरण मे अन्तिम निर्णय लिया जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद से श्री अथर फहीम ग्राम सचिव उपस्थित हुए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद की आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जिला उद्यान अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रा.वि. दल अधिकारी, मुरादाबाद की संयुक्त जांच आख्या के आधार पर राज्य वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि 6,023 रू. मनरेगा योजना में रू. 720 एवं आंगनबाड़ी शौचालय में 10,500 तथा कुल 17,243 (सत्तरह हजार, दौ सौ तेतालिस रु.) का दुरूपयोग पाया गया।  प्रस्तुत आख्या के आधार पर सम्बन्घित सचिव श्री अथर फहीम के स्तर पर अंकन रू. 17,243 (रू. सत्तरह हजार, दौ सौ तेतालिस) की शासकीय धनराशि की वसूली अपेक्षित है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी, मुढ़ियामलूकपुर विकास खण्ड मूढापाण्डे, मुरादाबाद को नोटिस जारी किया जाये, कि सम्बन्धित धनराशि ग्राम निधि खाता अथवा कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे। आख्या के क्रम में श्रीमती शाहीन पूर्व ग्राम प्रधान को अंकन 8621.50 रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है तथा अथर फहीम ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत मुढ़ियामलूकपुर विकास खण्ड मुढ़ापांडेय के वेतन से अंकन रू. रू. 8621.50 की वसूली कर ली है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।

Related Articles

Back to top button