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भीड़ हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर हो सकता है फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे से लोकभवन में होगी। इसके अलावा गुड़ व खांडसारी इकाइयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए मुहर्रम की छुटटी के बावजूद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।

सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 17 जुलाई 2018 को आदेश पारित किया था। इसमें भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के पीड़ितों व हत्या के पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने की गाइडलाइन तय की गई थी। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को प्रदेश में लागू करने जा रही है। पीड़ित परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत से जुड़ी रकम को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, प्रदेश कैबिनेट गुड़ व खांडसारी इकाइयों के लिए अगले तीन वर्ष के लिए एक साथ समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इससे वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए गुड़ व खांडसारी उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र की सरकारी व सार्वजनिक जमीन नि:शुल्क देगी सरकार
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर क्षेत्र के बीच सरकारी व सार्वजनिक भूमि पड़ रही है। कैबिनेट ऐसी भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

फिल्म सुपर 30 के लिए वैट की प्रतिपूर्ति करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का एलान किया था। कैबिनेट में इस फिल्म के लिए दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर भी विचार होगा।

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