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मई से देश में कहीं भी बदल सकेंगे मोबाइल कंपनी

mobile-number-portabilityनई दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई तीन मई से देश में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) शुरू करने जा रहा है। इस बाबत ट्राई ने नियमों का मसौदा जारी किया है। इसके तहत मोबाइल ग्राहक देश में कहीं भी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बदल सकेंगे। हालांकि, इस दौरान उनका मोबाइल नंबर वही रहेगा। फिलहाल मोबाइल ग्राहकों को दूरसंचार कंपनी बदलने की छूट सीमित है। ग्राहक अभी केवल एक दूरसंचार सर्किल में ही अपना सेवा प्रदाता बदल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में यह एक राज्य तक सीमित है। ट्राई की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक, एमएनपी को अमल में लाने के लिए एमएनपी नियमन 2009 (संशोधित) में कुछ बदलाव करने होंगे। इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है। दूरसंचार विभाग ने 3 नवंबर 2014 को एमएनपी लाइसेंस समझौते में संशोधन जारी किया था। इसमें दूरसंचार कंपनियों से लाइसेंस में संशोधन होने की तिथि से छह माह के भीतर एमएनपी लागू करने को कहा गया था। नए संशोधनों में ट्राई पोस्टपेड ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगा। फिलहाल ऐसे ग्राहकों को सभी भुगतान के बावजूद नए नेटवर्क में दिक्कत आती है। अब नियामक ने समय सीमा तय कर दी है। इसमें पुराने और नए सेवा प्रदाता को ग्राहकों के बकाए पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही ट्राई ने एमएनपी मसौदे पर आम जनता से 6 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं।

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