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मुलायम सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई का कहना है कि 2007 में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि पहली नजर में केस बनता है इसलिए नियमित केस दर्ज कर जांच होनी चाहिए। अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस केस में क्या हुआ? केस दर्ज हुआ या नहीं। दरअसल मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अपनी अर्जी में मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के 2007 और 2012 के आदेश के तहत क्या करवाई की है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत में दाखिल करे। 2012 में इस मामले में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की पुनर्विचार याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है। वहीं मुलायम के वकील ने चुनाव के वक्त ऐसी याचिका का विरोध किया और कहा कि कल सब अखबारों में ये खबर होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ हमें ये जानना है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की नई याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आय से अधिक संपत्ति मामले की रिपोर्ट पेश करें।

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