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राज्य सूचना आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की 50 वादों की सनुवाई

लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहारनपुर जिले के 50 शिकायत, अपीलोें की सुनवाई शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर, सहारनपुर में सभी वादी/प्रतिवादी अपने वादों के क्रमांक के अनुसार प्रतिभाग किया, जिसमें भारी संख्या में अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी तथा वादी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सहारनपुर में डीपी सिंह अधिशासी अधिकारी, सुधीर कुमार नायब तहसीलदार देवबन्द, एके श्रीवास्तव सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चन्द्रकान्ता तहसीलदार नकुड़, पारसनाथ गुप्ता सहायक रजिस्ट्रार, रविदत्त शर्मा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय, रामेन्द्र कुमार सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अनिल कुमार वर्मा अधिशासी अभियन्ता, राजपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, अनिल कुमार माथुर सहायक अभियन्ता विकास प्राधिकरण, राजेश कुमार सक्सेना सहायक निदेशक मत्स्य,संजय कुमार शर्मा चकबन्दी अधिकारी, प्रतीमा शर्मा क्षेत्रीय खाद्यय अधिकारी आदि अधिकारी सहारनपुर जनपद के अधिकारी उपस्थित हुए। गुरुवार को 50 शिकायत, अपीलोें की वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गयी, जिसमें से 20 (बीस) वादों का निस्तारण किया गया और 21 वादों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, अगले 30 दिन के अन्दर वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को उपलब्ध करायें, अन्यथा अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक, धारा 19 (8) (ख) के तहत क्षतिपूर्ति तथा धारा 20 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ की जायेगी, अन्य 4 वादों को आयुक्त ने संज्ञान में लिया और तृतीय पक्ष को नोटिस जारी किया कि अगले 10 में अपनी आपत्ति प्रतिवादी को उपलब्ध कराये कि क्यों न आपकी सूचना वादी को दी जाये, यदि सम्बन्धित तृतीय पक्ष प्रतिवादी को अपनी आपत्ति 10 दिन के अन्दर उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो प्रतिवादी को निदेर्शित कर दिया जायेगा कि सम्बन्धित पक्ष की सूचना प्रकट कर दी जाये। 1 पत्रावलियों में अधिकारी द्वारा बताया गया है कि वादी जिस प्रार्थना-पत्र की सूचना चाह रहे है उसका सम्बन्ध दूसरे विभाग से सम्बन्धित है, हमने वादी के प्रार्थना-पत्र को अधिनियम की धारा-6(3) के तहत अन्तरित कर दिया है, आयोग ने सम्बन्धित विभागों को नोटिस जारी कर आदेशित किया अगले 30 दिन के अन्दर वादी को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए, आयोग को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराये तथा जिन जनसूचना अधिकारियों ने वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी है, इसलिए उन्हें वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए, उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
थानाध्यक्ष, थाना-नागल जिला सहारनपुर, अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, सहारनपुर, उप्र जल विद्युत निगम लि. बादशहीबाग, सहारनपुर, ड्रग इंस्पेक्टर जिला अस्पताल, सहारनपुर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर और प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

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