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राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त नाजिया खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जमीन विवाद में हुई थी मारपीट

आगरा : राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजी गई साहसी नाजिया खान को जमीन विवाद में बोलना महंगा पड़ गया। कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ रंगदारी मांगने, बलवा, मारपीट, तोड़फोड़, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना 20 अप्रैल की है। ताजमहल के पूर्वी गेट के पास विवादित भूखंड पर विवाद हुआ था। अधिवक्ता कृपाल सिंह का वहां रेस्टोरेंट हैं। एडीएम सिटी की अनुमति पर वह रेस्टोरेंट में मरम्मत कार्य करा रहे थे। जमीन मुन्ना शादी अपनी बताते हैं। जमीन पर कब्जे के प्रयास का आरोप लगा था। मुन्ना शादी के पक्ष में मंटोला निवासी नाजिया खान अपनी मां के साथ वहां पहुंची थीं। इसके बाद वहां मारपीट हुई थी और वीडियो भी वायरल हो गया था। नाजिया की तहरीर पर पुलिस ने लूट और मारपीट की धारा के तहत ताजगंज थाने मुकदमा लिखा था। नाजिया के कहने पर एसएसपी ने मुकदमे की विवेचना मंटोला थाने ट्रांसफर भी की थी। अधिवक्ता कृपाल सिंह ने भी तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा लिखने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि वीडियो में मारपीट नाजिया के साथ हुई है। वह बहुत बड़े सम्मान से नवाजी गई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी उसे पुरस्कार दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कृपाल सिंह का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मुकदमे के आदेश दिए। कृपाल सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश कुमार वर्मा, नितिन वर्मा ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। अधिवक्ता कृपाल सिंह का कहना है कि न्याय के लिए कोर्ट की शरण में गया था। पुलिस ने उसकी सुनी होती तो यह नौबत ही नहीं आती।

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