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लालू यादव की का जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने किया ख़ारिज

नई दिल्ली : लालू यादव ने स्वास्थ्य खराब और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, आपको बता दें कि लालू यादव ने चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत पाने के लिए अर्जी दाखिल की थी किन्तु उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल की जमानत याचिका पर (सीबीआई) से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सीबीआई ने दो हफ्तों के अंदर इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि लालू ने गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

जिस पर आज न्यायालय ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सूत्रों के अनुसार लालू यादव ने स्वास्थ्य खराब और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। 71 वर्षीय लालू रक्तचाप, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका रांची स्थित रिम्स में इलाज भी चल रहा है।

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