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सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा— फिल्म देखकर बताएं, रोक लगनी चाहिए या नहीं

नई दिल्ली : चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि विवेक ओबेरॉय स्टारर ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि वो फिल्म देखकर बताएं कि फिल्म रिलीज होने लायक है या नहीं। कोर्ट ने 22 अप्रैल तक चुनाव आयोग से मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना विचार देने को कहा है। चुनाव आयोग द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को चुनावी लाभ पहुंचाने वाली फिल्म को रिलीज की मंजूरी देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी बॉयोपिक सहित दो अन्य फिल्मों की रिलीज पर रोक लग गई थी। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव के वक्त ऐसी किसी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा मिलने की संभावना हो। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज में हो रही देरी को लेकर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ शक्तिशाली लोग फिल्म की रिलीज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत शक्तिशाली लोग हैं, जिन्होंने अपने वकीलों के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। वे हमें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन वे फिल्म को रिलीज करने से हमें रोक नहीं पाएंगे।

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