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होटल कांड में दोषी पाए गए मेजर गोगोई, कार्रवाई का दिया आदेश

श्रीनगर में एक होटल के बाहर लड़की के साथ हिरासत में लिए गए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. उन्हें ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने का दोषी पाया है. इसके अलावा मेजर गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से मेल-मिलाप बढ़ाने का भी दोषी पाया गया है.

बता दें कि इसी साल 23 मई को भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगोई श्रीनगर के होटल ग्रैंड ममता में बडगाम की लड़की के साथ हिरासत में लिए गए थे. मामला सामने आने के बाद सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया था. 

मेजर गोगोई कथित तौर पर स्थानीय लड़की के साथ होटल में चेक-इन करना चाहते थे. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और होटल प्रबंधन ने पुलिस बुला ली थी.

पुलिस ने मेजर गोगोई और लड़की को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था. आईजीपी ने इस मामले की जांच श्रीनगर जोन के एसपी सज्जाद शाह को सौंपी थी, जबकि गोगोई को सेना की बडगाम यूनिट के पास वापस भेज दिया गया था.

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