उत्तर प्रदेशटॉप न्यूज़फीचर्डब्रेकिंगराज्यलखनऊ

लॉकडाउन 5: अनलॉक का हुआ आगाज

कई सुविधाएं शुरू, कई पर अभी भी रोक

लखनऊउत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपने राज्य के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। भारत में लॉकडाउऩ का चौथा चरण 17 मई से शुरू होने के बाद आज खत्म हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1.0 का ऐलान कर दिया है। केंद्र से कुछ रियायतें मिलने के बाद प्रादेशिक सरकारें भी अपने-अपने राज्य को सुव्यस्थित ढ़ंग से चलाने की होड़ में लग गई हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि किस काम, गतिविधि और कारोबार में किस हद तक छूट दी गयी है।

जानिये क्या है लॉकडाउन 5.0 के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइन

Important measures to prevent Coronavirus | KashmirWatch
  • गौतमबु़द्ध नगर के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हाटस्पाट एरिया के अंदर के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन वहां के पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर अपने क्षेत्र के लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।
  • सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे लेकिन कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के लिए स्टाफ को तीन पालियों में बुलाया जायेगा। पहली पाली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तथा तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
This image has an empty alt attribute; its file name is image-100.png
  • सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को इकाई संचालन व बसों के इस्तेमाल के लिए थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक इकाइयां रात की शिफ्ट भी शुरू कर सकती है लेकिन सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था उन्हे स्वयं करनी होगी।
  • पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेगी उसमे सभी को सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिस ग्राहक ने मास्क नहीं पहना हो उसे सामान नहीं बेंचा जायेगा।
This image has an empty alt attribute; its file name is image-101.png
  • सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। बाजारों को इस तरह से खोला जायेगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सभी प्रकार के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन को व्यापार मंडल व जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्था बना कर जिले के लिए आदेश जारी करना होगा।
  • सुपर मार्केट आदि खोले जा सकेंगे लेकिन उन्हे भी सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
This image has an empty alt attribute; its file name is image-102.png
  • मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी। जबकि सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा। फल व सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थान पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी सब्जी मण्डी नहीं लगेगी व ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक-मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकेंगी।
  • मिठाई की दुकाने खोली जा सकेंगी लेकिन दुकान में बैठ कर खाने पर पाबंदी रहेगी तथा बिक्री के समय दुकान के गेट पर ही सेनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
This image has an empty alt attribute; its file name is image-103.png
  • बारातघरों में शादी के लिए खोलने से पहले अनुमति लेनी होगी और 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
  • स्ट्रीट वेन्डर को खुले स्थान पर अपना काम करने की अनुमति रहेगी लेकिन सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
  • सैलून व ब्यूटी पार्लर को प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान खोलने की अनुमति होगी। इसमे बाल काटने वाले स्टाफ को फेस मास्क, फेस कवर का पालन करना होगा। इस दौरान उपयोग किए जाने वाले एक कपड़े का उपयोग एक बार ही किया जाए।
This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-5-copy-23-1024x768.jpg
  • नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आवश्यक आपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा सभी सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद ही खोलने की अनुमति दी जायेगी।
  • कन्टेनमेंट जोन के राजस्व गावों या मजरों में खेती की जमीन पर रोपाई या बुवाई के लिए कम से कम लोगों व कृषि मशीनरी के उपयोगी छूट होगी।
  • टैक्सी, कैब सर्विस, थ्री व्हीलर, आटो या ई रिक्शा मे निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाये जायेंगे। इन वाहनों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर के साथ सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था निजी कारों पर भी लागू होगी।
  • दो पहिया वाहनों पर दो लोग हेलमेट व फेस मास्क पहन कर चल सकते है।
  • रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर निर्धारित सीट क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी लेकिन बस में खड़े हो कर सफर नहीं किया जा सकता है। बसों के चालक व परिचालकों को मास्क व ग्लबस पहनना जरूरी होगा। यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जायेगा।
  • बसों में यात्रियों को बैठाने से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग जरूर की जाए। बस स्टेशन पर 108 एंबुलेंस रहनी आवश्यक है। स्टेज-कैरिज व कांट्रेक्ट कैरिज परमिट वाली बसों तथा सिटी बसों की सेवा के लिए भी उपरोक्त शर्ते लागू रहेंगी।
  • सभी वाहनों के संचालन में इन निर्देशों का पालन न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट व एपेडैमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। तथा यात्रियों को आरोग्य सेतु व आयुष कवच ऐप डाउनलोउ कर उसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा।
  • सैर के लिए पार्कों को सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तथा शाम को 5 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा। इसी तरह खेल परिसरों व स्टेडियमों को खेलने व अभ्यास के लिए खोला जायेगा लेकिन इसमे दर्शक नहीं जा सकेंगे।
  • 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

Related Articles

Back to top button