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खुशखबरी: आज से ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू

नई दिल्ली: आज से केंद्र योजना सरकार की महत्‍वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड स्‍कीम देश के 20 राज्‍यों में लागू होने जा रही है। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो गई है

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे। ताकि इस कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन का पालन करते हुए ही केन्द्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का फैसला लिया है।

इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फीसदी पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया जाएगा।

पुराने कार्ड से कही भी मिलेगा राशन

इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा।

दो भाषाओं में जारी होगा राशन कार्ड

मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें।

भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है राशन कार्ड के लिए आवेदन

भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा।

ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन

  1. अगर आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा।
  2. राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले अपने राज्‍य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना पड़ेगा। और यहां पर आपको अपनी भाषा का चुना करना होगा।
  3. इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी जैसे डिस्ट्रिक का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्‍बा, ग्राम पंचायत के बारे में बताना होगा।
  4. अब आगे आपको कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antodaya) चुनना होगा।
  5. जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे कई जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपकी परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईटी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
  6. सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, साथ ही इसका एक प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा।

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