अदालत ने रेप पाड़िता नाबालिग के गर्भपात का आदेश दिया
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊपीठ ने बलात्कार पीड़ित 13 वर्षीय एक किशोरी के गर्भपात कराने की इजाजत दी है। प्रदेश में किसी कोर्ट द्वारा गर्भपात के लिए दिया गया यह पहला ऐसा मामला है। मामला लखनऊ के पास स्थित बाराबंकी जिले का है। मंदिर में भागवत सुनने गई एक किशोरी को गांव के ही एक युवक ने उसे रात में घर लौटते वक्त मुंदबाकर घिनौना कृत्य किया। युवक के धमकी दिए जाने से डरी सहमी किशोरी अपने साथ हुए इस कृत्यों को घरवालों से नहीं बता सकी। कुछ दिनों बाद जब उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो घरवालों ने जांच कराई तो मामला उजागर हुआ। किशोरी के पेट में एक माह का गर्भ होने की पुष्टि हुई। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बेटी के गर्भपात के लिए इजाजत मांगी थी। पिता की दलील थी कि इस घटना के बाद उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहद मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में बेटी का गर्भपात कराने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष को आदेश दिया है कि डॉक्टरों का पैनल बनाकर पहले बच्ची के स्वास्थ्य का परीक्षण करें और अगर उनके घरवाले सहमत हों तो गर्भपात कराएं।