व्यापार
अब नौकरी जाते ही पीएफ से 75% रकम निकाल सकेंगे लोग
पीएफ अंशधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अचानक नौकरी चले जाने की सूरत में घर का खर्च चलाने का संकट पैदा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पीएफ अंशधारकों को पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम में छूट दे दी है।
अब वह नौकरी जाते ही अपना पीएफ अंशदान निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की केंद्रीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अब नौकरी जाने की सूरत में एक माह के भीतर 75 प्रतिशत रकम निकाल सकेंगे। यह नियम छह दिसंबर से देशभर में लागू हो गया है।
अब वह नौकरी जाते ही अपना पीएफ अंशदान निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की केंद्रीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अब नौकरी जाने की सूरत में एक माह के भीतर 75 प्रतिशत रकम निकाल सकेंगे। यह नियम छह दिसंबर से देशभर में लागू हो गया है।