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उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने बीते पांच सितंबर को सभी बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के जरिये शेल कंपनियों के पूर्व निदेशकों या उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को ऐसी कंपनियों के बैंक खातों के संचालन से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
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अयोग्य निदेशकों की एमसीए में अर्जी दाखिल करने पर रोक
नई दिल्ली। कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) ने बुधवार को कहा कि कंपनियों के अयोग्य करार दिए गए निदेशक अगर एमसीए में कोई अर्जी या दस्तावेज दाखिल करेंगे, तो उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।
मंत्रालय ने कथित तौर पर अवैध फंड के लेनदेन को लेकर बनाई गई शेल कंपनियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने ऐसी 2.09 लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण खत्म कर दिया था और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश देते हुए ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।