आत्महत्या का प्रयास अपराध के दायरे से बाहर होगा
नई दिल्ली। सरकार आत्महत्या के प्रयास करने के मामले को आपराधिक दायरे से बाहर करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आईपीसी की धारा 309 को खत्म किया जाएगा। अभी आत्महत्या के प्रयास करने पर एक साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि विधि आयोग ने ‘ह्यूमनाइजेशन एंड डिक्रिमनाइलेजेशन ऑफ अटेंप्ट टू सुसाइड’ विषय पर अपनी 210वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है आईपीसी की धारा 309 को दंड संहिता से हटा देना चाहिए। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। इसके अलावा सीआरपीसी और आईपीसी की कुछ और धाराओं में संशोधनों की प्रक्रिया भी चल रही है। विधि आयोग का मानना है कि धारा 309 अमानवीय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संवैधानिक है या असंवैधानिक। आयोग के मुताबिक, इससे बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकेंगी और पीड़ितों को उनकी परेशानियों से राहत मिलेगी।