आम बजट 2018: अरुण जेटली से टैक्सपेयर्स को हैं ये 10 बड़ी उम्मीदें
आम बजट 2018 में केंद्र सरकार की ओर से टैक्स स्लैब और दरों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। टैक्स ऐंड अडवायजरी फर्म अर्न्स्ट ऐंड यंग के सर्वे के मुताबिक 69 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार को लोगों के हाथों में खर्च के लिए ज्यादा रकम पहुंचाने के लिए टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को बढ़ाना चाहिए।जानें, बजट से टैक्सपेयर्स की हैं कौन सी 10 उम्मीदें…
टैक्स स्लैब में रियायत: टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बजट में मोदी सरकार छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। इससे आम लोगों के हाथों में खरीददारी के लिए अधिक पैसा मिलेगा।
इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80C: फाइनैंशल इयर 2014-15 में 80सी के तहत सरकार ने डिडक्शन लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया था। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि पीपीएफ, टैक्स सेविंग्स एफडी और अन्य प्रावधानों के तहत छूट हासिल करने के लिए इस सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स: फाइनैंस मिनिस्ट्री आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को अलग करने की संभावना तलाश रही है। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के बीच इस विषय पर गहन बातचीत हुई है। मौजूदा समय में, यदि कोई कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश देती है तो उसे 20.36 फीसदी (15 प्रतिशत से अधिक का अधिभार और उपकर) का डीडीटी चुकाना पड़ता है।
नोटिस पीरियड पर राहत: बिना नोटिस पीरियड पूरा किए जॉब बदलने पर एंप्लॉयीज को इस दौरान की राशि कंपनी को चुकानी होती है। टैक्सपेयर्स का मानना है कि यह एंप्लॉयीज पर दोहरे झटके की तरह है क्योंकि एक तरफ उन्हें उस सैलरी पर भी टैक्स चुकाना होता है, जो उन्हें मिली ही नहीं। दूसरा, कंपनी को अधिक राशि चुकानी पड़ती है। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि उस सैलरी पर ही टैक्स लगना चाहिए, जो वास्तव में उन्हें कंपनी से रिसीव हुई हो।
लीव ट्रैवल अलाउंसेज: मौजूदा टैक्स नियमों के मुताबिक चार सालों के दौरान दो यात्राओं पर यह छूट मिलती है। यह छूट भारत में यात्रा पर मिलती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नियम में संशोधन करना चाहिए और इसे प्रति वर्ष एक यात्रा तक बढ़ा देना चाहिए।
टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स: इस साल यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार इक्विटी मार्केट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लागू कर सकती है। फिलहाल एक साल तक किसी स्टॉक को बनाए रखने पर मिलने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। निवेशकों को मानना है कि सरकार को इस छूट को बनाए रखना चाहिए।