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आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल को दिया 100 करोड़ का नोटिस

नई दिल्ली : यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी की मुसीबत नेशनल हेराल्‍ड मामले में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल गांधी को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के संबंध में 100 करोड़ का नोटिस जारी किया है। इनकम टैक्‍स विभाग के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल से संबंधित 100 करोड़ रुपये की देनदारी है। दोनों ही नेताओं ने अपनी आय करोड़ों रुपये कम दिखाई है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी से हलफनामा फाइल करने को कहा है। CBDT की सर्कुलर पर उन्हें ये हलफनामा दायर करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 को होगी। हलफनामा फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले में पी चिदंबरम, सोनिया और राहुल के वकील हैं। नेशनल हेराल्‍ड केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी है। निचली अदालत में सबसे पहले ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमणियम स्वामी ने उठाया था।

राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी। स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी। स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिये सिर्फ 50 लाख रूपए का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

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