लखनऊ

आरटीआई के तहत हुई कार्यवाही, गांवों में सीसी रोड निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताएं

दोषी पाये गये कर्मियों से 5,94,273.00 रुपये हुए वसूल, ठेकेदार के बिलों से हुई कटौती 39,480.00 रुपये
6,15,234.00 रुपये धनराशि की वसूली


लखनऊ : राजधानी निवासी मुजीब एफेण्डी ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 21.06.2017 को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं.-28/2016/1215/92-2-16-66 जांच/2015 दिनांकित 29.06.2016 एवं शासन के कार्यालय ज्ञान सं.-29/2016/1216/92-2-16-66 जांच/2015 दिनांक 29.06.2016 की प्रति उपलब्ध करायी जाये, परन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। उक्त के क्रम में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा बताया गया कि प्रकरण ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उ.प्र. शासन, लखनऊ से सम्बन्धित है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाये। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उ.प्र. शासन, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उप्र शासन, लखनऊ से रमाकान्त शुक्ल उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि प्रखण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत डाॅ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए मसीहद्दीन हसन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड चित्रकूट एवं नियाज अहमद सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड चित्रकूट (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को चयनित किया गया था उनके द्वारा निमार्ण कार्यों तकनीकी स्वीकृति में सीमेंट की दरें शिड्यूल दरों से अधिक देते हुए, शासकीय क्षति पहुंचाई गयी, जबकि प्राक्कलन शिड्यूल दर से ही स्वीकृत किये गये थे। इस प्रकार शिड्यूल दर से अधिक दर पर प्राक्कलन स्वीकृत करने में 5,94,273.00 (पाॅच लाख, चैरान्बे हजार, दो सौ तिहत्तर रुपये) की शासकीय क्षति पहुंचाई गयी। उनके द्वारा शासकीय सेवा में अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गयी लापरवाही के कारण ग्रामों के सीसी रोड कार्यों में प्रखण्ड चित्रकूट से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार 5,94,273.00 की शासकीय धनराशि की क्षति हुई, जिसकी धनराशि का पच्चीस-पच्चीस प्रतिशत (मसीहद्दीन हसन 1,48,568.00 एवं नियाज अहमद 1,48,568.00 रुपये) के लिए दोनों (मुकेश कुमार 9,818), (ए.क्यू. सिद्दीकी रू. 1,46,529 एवं रू. 10,000), (जितेन्द्र कुमार 27,००० रुपये), (मो. शफीक रू. 85,271) को उत्तरदायी पाया गया। उपरोक्त दोषी पाये गये कर्मियों से कुल 5,75,754 (पाॅच लाख, पच्छत्तर हजार, सात सौ चौव्वन रुपये) की शासकीय क्षति वसूली गयी एवं सीसी रोड एवं केसी ड्रोन में कुल प्रयोग की गयी सीमेंट की मात्रा 1316 बोरी का 30 रुपये प्रति बोरी की दर से किया गया अधिक भुगतान 39,480 रुपये ठेकेदार के अन्तिम बिल से कटौती कर ली है। ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए कुल 5,75,754.00 (पाॅच लाख, पच्छत्तर हजार, सात सौ चौव्वन) तथा ठेकेदार द्वारा 39,480.00 (उन्तालिस हजार चार सौ अस्सी रुपये) तथा इस प्रकार कुल धनराशि 6,15,234.00 (छः लाख, पन्द्रह हजार, दौ सौ चौतीस रुपये) की धनराशि की वसूली कर ली गयी है।

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