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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 15 साल पुराने वाहन हटाने का दिया प्रस्ताव

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को 15 साल पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने को मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। एक मसौदा अधिसूचना में सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण मौजूदा एक साल की बजाय हर छह महीने में कराने का प्रस्ताव दिया। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को लेकर मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, बसों में दिव्यांग हितैषी सुविधाएं और 15 साल पुराने वाहन को हटाने को लेकर एक सक्षम तंत्र विकसित होगा।

साथ ही, पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट को नवीनीकरण के शुल्क में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके तहत, मैनुअल के लिए 1200 रुपये, जबकि मध्यम व भारी वाहनों के तहत आटोमेटेड वाहनों के लिए 2000 रुपये शुल्क तय किया जाए। अधिसूचना के मुताबिक, बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी या नवीनीकरण पर शुल्क से छूट मिलेगी।

वहीं, अगर नया वाहन खरीदने वाला व्यक्ति समान श्रेणी में पुराने वाहन को हटाने का प्रमाण पत्र पेश करेगा तो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नये रजिस्ट्रेशन के शुल्क में छूट मिलेगी। मसौदे में इस शुल्क में संशोधन किया गया है। मध्यम या भारी माल/यात्री वाहनों के लिए 20000 रजिस्ट्रेशन शुल्क, जबकि रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण शुल्क 40,000 रुपये तय किया गया है।

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