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ईडी के पूरक आरोपपत्र में ‘श्रीमती गांधी’ का उल्लेख

  • क्रिश्चियन मिशेल को 4 दिसंबर, 2018 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।


नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चयन मिशेल के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें उसने ‘श्रीमती गांधी’ का उल्लेख किया है, लेकिन उन्हें मामले में आरोपी के तौर पर नामित नहीं किया गया है। क्रिश्चियन मिशेल 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में कथित बिचौलिया है। ‘श्रीमती गांधी’ व कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम आरोप पत्र में शामिल हैं, लेकिन इनका उल्लेख मामले में आरोपी के तौर पर नहीं है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ‘श्रीमती गांधी’ कौन हैं और किस संदर्भ में उनके नाम को शामिल किया गया है। यह भी पता चला है कि क्रिश्चिय मिशेल जेम्स, बिचौले गुइडो गुइडो हाश्के व अगस्तावेस्टलैड की कंपनियों के बीच हुए विभिन्न समझौतों के तहत अलग-अलग रिश्वत दी गई। आरोप पत्र में मिशेल के साझेदार डेविड सम्स व उसकी कंपनी ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड व ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड को आरोपी के तौर पर मामले में शामिल किया गया है। मिशेल कंपनियों का इस्तेमाल धन प्राप्त करने के लिए वाहक के तौर पर करता था। ईडी ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत, ग्लोबल सर्विसेज व ग्लोबल ट्रेडिंग के जरिए भेजी गई थी। एजेंसी ने कहा कि मामले में शामिल राजनेताओं व नौकरशाहों की भूमिका को लेकर आगे जांच चल रही है।

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