उच्चतम न्यायालय ने खारिज की याचिका, तरुण तेजपाल पर चलेगा यौन उत्पीड़न का मामला
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अब तेजपाल के खिलाफ इस मामले में केस चलेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक भी हटा ली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ तय चार्जेस को हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में ट्रायल अगले 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए।
इससे पहले 6 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में तेजपाल की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षतावाली पीठ के समक्ष कहा कि इस मामले में मुकदमा चलाए जाने के लिए उसके पास पर्याप्त सुबूत हैं। पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपों को खारिज करने की मांग वाली तेजपाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि तेजपाल पर आरोप हैं कि उन्होंने 2013 में गोवा के पांच सितारा होटल की लिफ्ट में पूर्व सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तेजपाल को 30 नवंबर, 2013 को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था।