लखनऊ। प्रदेश के जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा होगा अब उन्हें मासिक रिर्टन दाखिल करना होगा। इस आश्य की जानकारी प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने दी। उन्होंने बतया कि, प्रदेश में एक करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर करने वाले सभी व्यापारियों को अब मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने एक करोड़ रुपये से कम वार्षिक टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को पूर्व की भांति त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं। वाणिज्य कर आयुक्त ने कतिपय संवदेनशील वस्तुओं के आधार पर रिटर्न के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यापारियों के स्पष्ट आनलाइन चिन्हीकरण हेतु भी आवश्यक संशोधन कर दिया है और इस संबंध में जिस भी समाधान योजना को अपनाने के कारण व्यापारी को ऐसे विवरण प्रस्तुत करने है उसका चयन भी ड्रापडाउन से करते हुये वेबसाइट पर अंकित किया जा सकेगा। चिन्हीकरण का यह कार्य 15 जून तक किये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये हैं।