कदाचरण : व्यापमं आरोपियों को जमानत देने वाले चार जज बर्खास्त
दस्तक टाइम्स/एजेंसी- मध्यप्रदेश:
ग्वालियर। मप्र हाईकोर्ट ने कदाचरण के आरोप में 4 जजों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक जज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। बर्खास्त किए गए जजों में बालाघाट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जगतमोहन चतुर्वेदी भी हैं।
उन्होंने 2014 में ग्वालियर में विशेष न्यायाधीश (एसी/एसटी एक्ट) पदस्थ रहते हुए व्यापमं कांड के आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने विभागीय जांच के बाद 8 अक्टूबर को जबलपुर में फुलकोर्ट मीटिंग बुलाई थी। इसमें प्रदेशभर के करीब डेढ़ दर्जन अपर सत्र न्यायाधीश व सिविल जजों को बुलाया गया था। बैठक में जजों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। इस मामले में विधि विभाग ने 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर पांच जजों की पहली लिस्ट निकाली।
इन्हें किया बर्खास्त
मोहम्मद हुसैन अंसारी, अपर सत्र न्यायाधीश, सोहागपुर (होशंगाबाद)। -चंद्र प्रकाश वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी (शहडोल)। -रूप सिंह अलावा, अपर सत्र न्यायाधीश, जोबट (आलीराजपुर)। – जगतमोहन चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, बालाघाट। – सुरेश कुमार आरसे (अनिवार्य सेवा निवृत्ति), सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर।