नई दिल्ली : कर्मचारियों को दिया जाने वाला ओवरटाइम (ओटीए) भत्ता बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन परिचालन से जुड़े कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा, यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर कदम उठाते हुए व्यय विभाग ने कहा कि वेतन वृद्धि को देखते हुए ओटीए को बंद करने की सिफारिश को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि सांविधिक प्रावधानों से संचलित होने के कारण संचालन और परिचालन से जुड़े कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। इसी के अनुसार सभी मंत्रालयों, विभागों और उनसे संबद्ध और अधीनस्थ भारत सरकार के कार्यालयों में यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारी केंद्र सरकार के ऐसे सभी मंत्रालयेत्तर गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं जो कार्यालय के सुचारु संचालन से सीधे लगे रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उपकरणों का संचालन करने वाले कर्मचारी भी आते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के प्रशासिनक निकायों से संचालन और परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों की सूची तैयार करने और उसके साथ तर्कसंगत कारण बताने को कहा गया है।