कोयला घोटाले मामले में: उद्योगपति नवीन जिंदल समेत 15 के खिलाफ आरोप तय
नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, कांग्रेस नेता पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने पहले ही आरोप पत्र दायर कर दिए थे। उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को आईपीसी के सेक्शन 120बी और 409 के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया है।
क्या है मामला ?
सीबीआई ने 2013 में झारखंड के अमरकोंडा कोल ब्लॉ़क आवंटन मामले में मामला दर्ज किया था। जांच में ये बात सामने आई कि इस कोल ब्लॉ़क को पाने के लिए गलत जानकारी दी गई थी। इस मामले में जिंदल पॉवर स्टील, जिंदल की ही गगन स्पांज, सौभाग्य मीडिया, जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड सहित 11 फर्म और उनके कर्ताधर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
कोल ब्लॉक घोटाला, तीन मामलों में एक साथ ट्रायल की मांग
सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा है कि जिंदल की दो कंपनियों को यह कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए इन 11 लोगों ने साजिश रची थी। हालांकि सीबीआई के आरोपों को इन लोगों ने खारिज कर दिया था।
हो सकती है सजा
स्टील उद्योग में पहले से ही मंदी की मार झेल रहे नवीन जिंदल के लिए यह बड़ा झटका है। अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए इस घोटाला में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने रुंगटा बंधुओं को 4 साल की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने दोनों के ऊपर 5 लाख का जुर्माना जबकि कंपनी के ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगाया था।