अमरावती : आंध्र प्रदेश में अब प्राइवेट सेक्टर की हर कम्पनी को 75 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। सोमवार को विधानसभा में इस कानून को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही आंध्र देश का पहला राज्य बन गया है, जहां इस तरह का कानून बनाया गया है। इस एक्ट के तहत सभी प्राइवेट संस्थाएं जिसमें इंडस्ट्रियल युनिट, फैक्ट्री, संयुक्त उपक्रम के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे जहां 75 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य होगा।
इस कानून की मंजूरी के साथ ही सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया अपना एक वादा भी पूरा कर दिया है। नए कानून के मुताबिक, अगर कोई स्थानीय उम्मीदवार में स्किल की कमी पाई जाती है तो कंपनी को सरकार के सहयोग से उसे जरुरी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए आरक्षण की मांग सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। पूर्व में अन्य राज्यों में भी इस तरह की मांग उठ चुकी है।