राष्ट्रीय
गैर जिम्मेदार जनहित याचिका पर वकील को नोटिस
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज अधिवक्ता एम एल शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नये कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैरजिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है। न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शर्मा को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर इस बात का जवाब दें कि उनपर किसी जनहित याचिका की पैरवी करने से रोक क्यों न लगा दी जाए। संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा, रिट याचिका की सामग्री पर विचार के बाद हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता (शर्मा) को नोटिस जारी किया जाए कि याचिका में उन्होंने जो गैरजिम्मेदाराना और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, उन्हें देखते हुए उन्हें किसी जनहित याचिका की पैरवी करने से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए।