ज्ञानवापी मामले में पक्षकार ने वापस ली याचिका, हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने की दी जानकारी
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में दाखिल निगरानी याचिका मस्जिद पक्षकार ने वापस ले ली है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत में निगरानी याचिका की सुनवाई हुई।
इस दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से मौजूद अधिवक्ताओं ने न्यायालय को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि दायर निगरानी याचिका को वापस लिया जा रहा है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) ने आठ अप्रैल 2021 को प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजयशंकर रस्तोगी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया था।
इसके बाद आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज की अदालत में एक निगरानी याचिका दायर की गई थी। अब निगरानी याचिका को वापस लेने की अपील पर अदालत ने दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है।