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डीपी यादव सहित चार को मिली उम्रकैद की सजा

DP Yadavदेहरादून : बहुचर्चित विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में वेस्ट यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव और उसके तीन अन्य सहयोगियों को देहरादून की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीपी पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के तत्काल बाद चारों को जेल भेज दिया गया। सीबीआई के विशेष जज अमित कुमार सिरोही की कोर्ट में चल रहे मामले में डीपी यादव (धर्मपाल यादव), उसके सहयोगी प्रनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को 28 फरवरी को ही दोषी ठहराया जा चुका था। डीपी को छोड़कर तीन अन्य ने उसी दिन कोर्ट में समर्पण कर दिया था, जबकि डीपी यादव ने सजा का ऐलान होने से एक दिन पहले सोमवार को आत्मसर्मपण किया। मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ सभी दोषियों को पौने बारह बजे कोर्ट लाया गया।
इससे पहले ही डीपी के समर्थकों ने कोर्ट परिसर में जहां-तहां फैल कर माहौल को खासा तनावपूर्ण बना दिया। सभी दोषी सीधे कोर्ट रूम में घुस गए, इसके बाद कोर्ट में बाहरी व्यक्ति को जाने से रोक दिया गया। दोपहर दो बजे जज ने एक-एक कर चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनते ही डीपी के चेहरे पर खामोशी छा गई। बाहर कम सजा की प्रार्थना कर रहे समर्थक भी मायूस हो गए। इसके बाद कोर्ट का लिखित निर्णय आते-आते साढे़ चार बज गए। इसमें डीपी यादव, प्रनीत भाटी और करन यादव को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास समेत एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि लक्कड़पाला को आजीवन कारावास के साथ 45 हजार का जुर्माना लगाया गया है। अगले पांच मिनट के अंदर ही डीपी समर्थकों ने कोर्ट के गेट पर मानव शृंखला बनाते हुए डीपी को कोर्ट रूम से अपने घेरे में बाहर निकाला। सफेद कमीज के ऊपर हाफ जैकेट और सिर पर स्पोर्ट्स कैप पहने डीपी की फोटो मीडिया नहीं खींच सके इसके लिए दर्जनों समर्थकों ने हाथ खड़ेकर मीडिया का फोकस बिगाडे़ रखा। पुलिस ने भी चारों को पहले से स्टार्ट खड़ी कैदी वैन में बैठाकर तत्काल जेल रवाना कर दिया।

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