नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट जाने को कहा। बस्सी के खिलाफ रोहिणी के सेक्टर 13 में कॉपरेटिव सोसाइटी में गलत तरीके से फ्लैट खरीदने और अवैध निर्माण का आरोप है। यही नहीं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी को दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है फ्लैट में हुआ अवैध निर्माण तोड़ा जाए।
लकी होम्स अपार्टमेंट में खरीदा था फ्लैट
असल में पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी पर आरोप है कि साल 1990 में उन्होंने दिल्ली के रोहिणी में लकी होम्स अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा जबकि वह नियमों के अनुसार एक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि जिस समय उन्होंने यह लिया पहले से ही उनके पास एक संपत्ति दिल्ली में थी।
फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ था
फिलहाल जिस फ्लैट के ऊपर सारा मसला है उसमें बस्सी के भाई रह रहे हैं और आरोप यह भी है कि उस फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है, जिसको तुड़वाने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं।