दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस में 15 फीसद की कटौती, फीस नहीं देने पर भी नहीं कटेगा नाम
कोरोना काल में बहुत से लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। इनमें से कई लोग उद्योग-धंधों के ठप होने से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई लोगों के लिए अपने बच्चों की फीस भरना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे पेरेंट्स के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है और निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में 15 फीसद की कमी की है।
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा उपयोग नहीं की गई सुविधाओं के सिलसिले में 15 फीसद कटौती के साथ मासिक आधार पर फीस वसूल सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक वर्तमान मुश्किल परिस्थितियों के चलते फीस देने में असमर्थ हैं तो विद्यालय प्रबंधन उस विद्यार्थी को किसी वर्तमान गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोक सकता है और न ही उसका नाम काट सकता है।
इसे लेकर सरकार ने एक बयान जारी किया है। जिसमें सरकार ने कहा, ‘भ्रम दूर करते हुए और अभिभावकों को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली सरकार ने 2020-21 के अकादमिक वर्ष में निजी विद्यालयों द्वारा मंजूर मदों के तहत मासिक आधार पर फीस में 15 फीसद कटौती के साथ फीस वसूलने का आदेश जारी किया है।’ इसके साथ ही सरकार ने आदेश दिया है कि यदि किसी स्कूल ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस वसूली है तो स्कूलों को पैसे लौटाने होंगे या फिर आगामी साल में इस राशि को एडजस्ट किया जाएगा।