राष्ट्रीय
दृष्टिहीनों को नए नोट पहचानने में हो रही परेशानी
नई दिल्ली : केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से दिल्ली हाईकोर्ट ने नए नोटों व सिक्कों की समीक्षा करने को कहा है। क्योंकि दृष्टिहीनों को पहचानने में परेशानी होती है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व आरबीआई से 31 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने कहा है कि उन्होंने 200 व 50 रुपये के नये नोटों को खुद देखा है। ऐसा लगता है कि दृष्टिहीनों को इसे पहचानने में परेशानी होती होगी। यह परेशानी नोटों के आकार व कुछ विशेष चिन्ह टेक्टाइल मार्क नहीं होने की वजह से हो रही है। पीठ ने कहा है कि नोटों की छपाई के वक्त इस पहलू को दरकिनार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार और आरबीआई को दृष्टिहीन विशेषज्ञों से संपर्क कर समस्या दूर की जाए।