नए आयकर रिटर्न फार्म को सरल बनाने का फैसला
नई दिल्ली : सरकार ने नए आयकर रिटर्न फार्म की समीक्षा करने और इसे सरल बनाने का फैसला किया है। फार्म को लेकर कर विशेषज्ञों तथा अन्य पक्षों की आलोचना के बाद यह निर्णय किया गया। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कल ही इस नये फार्म को अधिसूचित किया था। नये आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म में करदाताओं से उनके सभी बैंक खातों और विदेश यात्राओं का पूरा ब्योरा देने को कहा गया है। सरकार ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर कहा कि वह आईटीआर फार्म को सरल रूप में लाएगी। राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त मंत्री ने मुझे वाशिंगटन से फोन कर कहा कि नये आईटीआर फार्म से जुड़े पूरे मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिये। सरकार आईटीआर फार्म को सरल बनायेगी।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 की रिटर्न भरे जाने वाले नये आईटीआर फार्म के बारे में कर विशेषज्ञों और विभिन्न वर्गों की ओर से व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनजर फार्म पर फिर से विचार करने का फैसला किया गया। नए फार्म के बारे में जानकारी सामने आने के बाद विशेषज्ञों और सलाहकारों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार इसमें बहुत सारी नई जानकारी मांग रही है जिससे कर रिटर्न भरने का काम जटिल हो जाएगा। आकलन वर्ष 2015-16 के इस आईटीआर फार्म में कालेधन पर नजर रखते हुये करदाताओं से अतिरिक्त जानकारी देने को कहा गया है। आईटीआर1 और आईटीआर2 में करदाताओं से पिछले वित्त वर्ष के दौरान उनके सभी खुले अथवा बंद बैंक खातों और इनमें 31 मार्च को बकाया राशि का ब्योरा देने को कहा गया है। करदाताओं को बैंक का नाम, खाता नंबर, पता और बैंक का आईएफएससी कोड तथा संभावित संयुक्त खाता धारक की जानकारी देने को भी कहा गया है।