नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

नई दिल्ली (एजेंसी)। अवकाश प्राप्त नौकरशाहों को पुनर्नियुक्ति के पहले दो वर्ष तक कोई सरकारी पद नहीं देने की मांग करने वाली एक याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अवकाश प्राप्त अधिकारी को पुनर्नियुक्त करना सक्षम प्राधिकारी का फैसला है। न्यायालय इसमें क्या निर्देश दे सकता है। याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि वर्तमान कानूनों में इस अवकाश अवधि का उल्लेख है लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है। साल्वे ने अदालत से कहा कि वह अदालत से दो वर्ष के अवकाश का पालन करने के लिए निर्देश चाहते हैं जिससे उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता रह सके। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह जो पुलिस प्रमुख रह चुके हैं सरकार के सामने अपनी शिकायतों को पेश कर सकते हैं और अदालत इस मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दे सकती।