अपराध

पांचवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो को उम्रकैद

हिसार। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज ने पांचवीं कक्षा की छात्रा को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो व्‍यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर चार लाख 14 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। प्रत्येक पर दो लाख सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।पांचवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो को उम्रकैद

दोषी करार दोनों युवक रोहतक के महम स्थित गांव भैणी भैरो निवासी किस्मत उर्फ ढिल्ला और श्रीनिवास उर्फ काला हैं। जुर्माने की राशि में से पीडि़त को एक-एक लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नाबालिग लड़की 10 जनवरी 2017 को हिसार स्थित एक गांव में अपने नाना-नानी के घर आई हुई थी। 22 जनवरी की शाम को वह घर से शौच करने के लिए निकली थी। रास्ते में महम के गांव भैणी भैरो निवासी किस्मत उर्फ ढिल्ला और श्रीनिवास उर्फ काला बाइक पर जा रहे थे। अकेली लड़की को देख कर दोनों ने उसे रोक लिया और जबरन बाइक पर बैठाकर अपने गांव लेकर चले गए।

वहां श्रीनिवास उसे अपने पशुबाड़े में बने कमरे में लेकर गया, जहां दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसने विरोध किया तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर, वह घर वापस नहीं लौटी तो रिश्तेदारों व परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने उसे तलाशना शुरू किया।

लड़की का पिता उसे तलाशते हुए श्रीनिवास के पशु बाड़े में पहुंच गया। वहां से अपनी बेटी को छुड़वाया और फिर हिसार महिला थाने में शिकायत देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे बाइक बरामद कर ली थी। अब अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

 

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