दस्तक टाइम्स/एजेंसी
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की घरेलू हिंसा मामले में अग्रिम जमानत की याचिका आज रद्द कर दी। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिंसा के संगीन आरोप लगाए हैं।पुलिस ने भारती पर 360 और 420 समेत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। भारती के वकील ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद कहा कि पूरा आदेश पढने के बाद वह उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।