रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को खारिज कर दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। अजय चंद्राकर के खिलाफ मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों ने याचिका दायर कर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विस्तृत जांच करने और कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले दोनों इस मामले को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी ले गये थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत जाने का आदेश दिया। कोर्ट में अजय चंद्राकर के वकील ने कहा कि अजय चंद्राकर के खिलाफ पूर्व में याचिका खारिज हो चुकी है, लिहाजा इस मामले में दोबारा से याचिका प्रस्तुत करने का औचित्य ही नहीं है। इसके चलते कोर्ट ने इस मामले में याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।