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प्लास्टिक बैग को साथ रखने पर अब देना होगा 5000 रुपए जुर्माना

स्टिक बैग इस्तेमाल न करने को लेकर अक्सर सरकार अपील करती रहती है लेकिन अब इसके लिए 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.आने वाली जुलाई में गोवा के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है क्यों​कि राज्य सरकार प्लास्टिक बैग की खरीद और बिक्री पर 5000 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाने जा रही है.

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गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को सरकार के इस कदम की घोषणा की है. सरकार ने इसे गोवा को साफ रखने के लिए उठाया गया एक कदम बताया है क्योंकि यह राज्य दुनियाभर से पर्यटकों के लिए घूमने की पसंदीदा जगहों में से एक है.

पर्रिकर ने लोगों से शॉपिंग पर जाते समय कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की अपील भी की. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘हमें प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से बचने की जरूरत है. जुलाई से अगर हम किसी को प्लास्टिक बैग खरीदते और बेचते देखेंगे तो उसे भारी जुर्माना देना होगा.’

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सीएम ने कहा कि अगर लोग गैरजिम्मेदार तरीके से व्यवहार करते हैं तो सरकार काम नहीं कर सकती है. हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कूड़ा फैलाने के बावजूद भी सरकार साफ और स्वच्छ शहर दे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाईवे से कचरे के ढेर साफ करने की पहल की थी लेकिन ये देखा गया कि कचरा हटाते ही फिर से वहां कचरा जमा हो गया.

पर्रिकल ने कहा, ‘हमने हाइवे पर कचरा इकट्ठा करने के लिए वर्क स्टेशन उपलब्ध कराए हैं. मेरी लोगों से अपील है कि लोग अपना कचरा सड़क पर फेंकने के बजाए इन वर्क स्टेशंस पर दें.’

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