फिजियोथेरेपिस्ट के पदों की नियुक्ति पर रोक
इलाहाबाद (एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों की नियुकित पर रोक लगा दी है। अदालत का मानना है कि जो तथ्य याचिका में दिखाये गये है उसपर विचार करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए इस मामले पर उसके बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मदन लाल आजाद द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में विज्ञापन संख्या 4 डी 2 पैरामेडिकल नियुकित 2०12 को फिजियोथेरेपिस्ट आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर नियुकित के जारी होने को चुनौती दी गयी है। याची के अधिवकता का तर्क था कि चयन में बहुत अनियमितताएं की गयी है। जो अर्हय नहीं थे उन्हें भी चयनित किया गया है। उनका यह भी तर्क था कि इस विज्ञापन के आधार पर नियुकित पानेके लिए आयु सीमा एक जुलाई बारह को 21 से 4० वर्ष रखी गयी थी परन्तु एक अभ्यर्थी नितीश कुमार का चयन रोल नंबर 1०1299 किया गया है जिसकी आयु उसकी जन्मतिथि नौ सितम्बर 1993 के अनुसार 19 वर्ष ही है। इसी प्रकार चयन में अन्य अनियमिताएं भी की गयी हैं। इस पर अदालत ने यह आदेश दिया है।