फॉर्म 16 के बिना भी ऑनलाइन भर सकते हैं अपना ITR, तरीका जान लो
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना होता है. इसके लिए फार्म 16 महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट होता है और रिटर्न फाइल करने में इसकी जरूरत पड़ती है. नियोक्ता या कंपनी कर्मचारी को फॉर्म 16 देती है लेकिन किसी कारणवश कई बार यह नहीं मिल पाता है. फॉर्म 16 कंपनी की ओर से आपकी सैलरी में काटे गए टैक्स का रिकॉर्ड होता है और इसकी डिटेल रिटर्न भरने में काम आती हैं. लेकिन आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो भी आप अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं.
फॉर्म 16 के बिना रिटर्न भरने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी. जैसे मंथली सैलरी स्लिप, फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट आदि. इससे आप अपने निवेश की जानकारी दे सकेंगे.
सैलरी स्लिप चेक करें
आप जिस फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसकी सभी सैलरी स्लिप को चेक करें. इसमें आपको टीडीएस कटौती, पीएफ, प्रोफेशन टैक्स, इन हैंड सैलरी आदि की जानकारी मिल जाएगी. यदि आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में कंपनी स्विच की है तो आपको दोनों कंपनियों के पे स्लिप की जानकारी भरनी होगी.
फॉर्म 26AS से टैक्स कटौती का हिसाब
फार्म 26AS में आपको टैक्स कटौती से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी. इसमें कंपनी की ओर से काटे गए सभी टैक्स की जानकारी होती है. आप अपनी पे स्लिप की जानकारी को देखकर इसको क्रास चेक कर सकते हैं.
दूसरे इनकम सोर्स की जानकारी
आईटीआर फाइल करते समय दूसरे सोर्स से होने वाली आय की भी जानकारी दें. इसमें घर को किराए से होने वाली आय, म्युचुअल फंड या दूसरे बिजनेस से होने वाली आय को दिखाएं. इस प्रक्रिया के बाद आप अपना टैक्स कैलकुलेट करें और फिर फॉर्म 26AS मैच करें. इसके मेल खाने पर आगे की प्रोसेस करके आईटीआर भर सकते हैं.