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बहू की हत्या के आरोप में पति, सास एवं ससुर को उम्रकैद

download (6)दस्तक टाइम्स/एजेंसी
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने बहू की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में पति, सास एवं ससुर को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार चरखी कलां निवासी राज नारायण सिंह ने अपनी पुत्री मालती की शादी बघौणा निवासी हौसिला के पुत्र आशीष के साथ वर्ष 2008 में की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दामाद आशीष एवं उसके माता-पिता दहेज के लिए मालती को प्रताडि़त करते थे इसी के चलते उन्होंने 15 जनवरी 2013 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह एवं लिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश पी.एन. श्रीवास्तव की अदालत ने मालती के पति आशीष, ससुर हौसिला प्रसाद एवं सास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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