अजब-गजब

बिना बीवी की इजाजत से किया दूसरा निकाह, तो कोर्ट ने…

पाकिस्तान में एक शख्स को पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 3 महीने की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है.राबिया युनूस नाम की महिला ने अपने पति शोएब जाहिद के खिलाफ लाहौर कैंटोनमेंट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है.

महिला ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उसके पति ने बिना उसकी सहमति के दूसरी शादी की जबकि मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 में पत्नी की सहमति अनिवार्य है. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के वकील ने शख्स के खिलाफ सबूत पेश किए जिसके बाद मैजिस्ट्रेट काशिफ अब्बास ने महिला के पति को तीन महीने की जेल और 5000 रुपए जुर्माना लगा दिया.

दिसंबर महीने में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें पति ने पत्नी की इजाजत के बिना दूसरा निकाह कर लिया था. इस मामले में रावलपिंडी सिविल कोर्ट ने 30,000 जुर्माने के साथ 3 महीने जेल की सजा सुनाई थी.

दो साल पहले पहली बार पाकिस्तानी कोर्ट ने 2015 परिवार कानून के तहत महिलाओं का पक्ष लिया था. 2 नवंबर 2017 में न्यायिक मैजिस्ट्रेट अली जवाद नकवी ने अपने फैसले में पति के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि उसे दूसरे निकाह के लिए बीवी की इजाजत की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका धर्म 4 शादियों की अनुमति देता है.

‘द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी’ (CII) सरकार को इस्लाम के कानून पर सलाह देती है. इस संस्था ने पति के दूसरे निकाह के लिए बीवी की लिखित अनुमति की आलोचना की है. हालांकि, CII की सलाह मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है.

Related Articles

Back to top button