भोपाल : गरीबी रेखा से नीचे कार्ड धारक आदिवासी को आयकर विभाग ने करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदने के मामले में नोटिस भेजा है। शक जताया जा रहा है कि एक बिल्डर ने उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि नियमों के मुताबिक आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकते। आयकर विभाग ने बेनामी लेन-देन (रोकथाम) संशोधन ऐक्ट के तहत जांच शुरू कर दी है। आदिवासी कल्याण सिंह उर्फ कल्ला सहरिया अशोकनगर के रहने वाले हैं। वह सहरिया जनजाति से आते हैं। वह बीपीएल कार्ड धारक हैं, लेकिन उनके नाम पर कांकरिया, महाबड़िया और दौलतपुर गांवों में जमीन के 50 टुकड़े हैं जिनकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां 2008 से 2011 के बीच 6.5 करोड़ रुपये में खरीदी गई थीं और कल्ला के अकाउंट से चेक और कैश के जरिए भुगतान किया गया। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है और सूत्रों के मुताबिक कल्याण सिंह को नोटिस दिया गया है और इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि कल्याण और उनके बेटे को ये जमीनें खरीदने के लिए पैसे एक बिल्डर ने दिए थे। यह बिल्डर भोपाल में रियल एस्टेट समूह का हेड है। गौरतलब है कि जिस 22 एकड़ जमीन की बात हो रही है वह आदिवासियों की थी और नियमों के मुताबिक कोई गैर-आदिवासी उन जमीनों को खरीद नहीं सकता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी नियम के चलते बिल्डर ने आदिवासी कल्ला की मदद से जमीन खरीदी।