बुरी आत्मा होने के शक में की थी दो बहनों की हत्या
– ग्यारह लोगों को उम्रकैद की सजा
नासिक : नासिक की एक अदालत ने दो बहनों की हत्या के मामले में 11 लोगों को महाराष्ट्र के अंधविश्वास और कालाजादू विरोधी अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या करनेवाले लोगों का मानना था कि इन दोनों बहनों में बुरी आत्मा का वास है। इस लिए उन्होंने इनकी हत्या कर दी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी को दोषी करार दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति यू एम नंदेश्वर ने बुधवार को 11 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का भी दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष सरकारी वकील अजय मीसार ने कहा महाराष्ट्र में पहली बार ‘मनुष्य की बलि और अन्य अमानवीय, बुराई वाले तथा अघोरी आदि तरीकों और कालाजादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम’ के तहत दोषी करार देते हुए सजा दी गई है। उन्होंने बताया इस अधिनियम के तहत उन लोगों को पांच से दस साल की सजा दी गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 अक्तूबर 2014 को आरोपियों ने दोनों बहनों से आत्मा भगाने के लिए उसे बुरी तरह से पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।