सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उन्हें दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक ही काम करना होगा। कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकार से जमीन लेने के बाद स्कूलों को एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत काम करना अनिवार्य होगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जनवरी 2016 के उस आदेश को मान्य रखा है जिसमें कहा गया है कि फीस बढ़ाने से पहले प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब कोर्ट ने इस बात को दोहराते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को इस नियम का पालन करना ही होगा और उन्हें दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी होगी।